
चंदौली। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का 19वां स्थापना दिवस जिला मुख्यालय चंदौली स्थित कैंप कार्यालय पर धूमधाम से एसोसिएशन के कार्यकर्ता द्वारा मनाया गया।
इस अवसर पर सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन जिला अध्यक्ष संजय प्रताप सिंह एवं संचालन तहसील अध्यक्ष मनोज मिश्रा द्वारा उपस्थित कार्यकर्ताओं और वहां उपस्थित लोगों को जिला अध्यक्ष द्वारा प्रमुख धाराओं की विशेषता और महत् की प्रमुख धाराओं की जानकारी दी गई।
और बताया गया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल एवं सांसद के दोनों और, सदनों द्वारा पारित उक्त अधिनियम सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारी गले की फांस बन चुका है। और कोई अधिकारी और कर्मचारी मांगी गई सूचना को न देना नहीं चाहता है। जब उत्तर प्रदेश सूचना आयोग संज्ञान में लेता है। तो उन्हें मजबूरन सूचनाओं जन सूचना अधिकारियों को 30 दिन के भीतर देने की वाद्यताएं हैं कभी-कभी तो 10 या 12 महीना लगा देते हैं। और कभी-कभी तो इसके बाद भी सूचना नहीं मिल पाती अधिकांश सूचना अधिकारी द्वारा आधी अधूरी भ्रामक एवं गुमराह करने वाली सूचनाऐं प्रदान की जाती है।
वहीं तमाम जन सूचना अधिकारियों द्वारा मूल सूचना छुपा कर मांगी गई सूचना के विपरीत दे जाती है। अधिकांश आवेदक तो थक हार कर बैठ जाते हैं। किंतु बहुत से साहसी और हिम्मत आवेदक हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। जिसके फल स्वरुप जन सूचना अधिकारियों के ऊपर दंड आरोपित किया जाता है। कभी-कभी विभागीय करवाई की जाती है।
इस अवसर पर सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन जिला चंदौली तहसील अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा, विनोद मिश्रा, शैलेश यादव, प्रदीप कुमार, संजय मास्टर, अजीत, सुनील, दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के समापन की घोषणा किया गया।