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भरण पोषण का बकाया जमा न करने पर जमीन हुई कुर्क

परिवार न्यायालय के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने किया कार्रवाई

एक माह में भरण पोषण का जमा न करने पर जमीन होगा निलाम

परिवर्तन न्यूज़ चंदौली
सकलडीहा। परिवार न्यायालय द्वारा पीड़ित महिला के भरण पोषण हेतु 3 लाख 60 हजार देने का निर्देश दिया था। निर्धारित समय से नहीं देने पर परिवार न्यायालय ने वसूली के लिये तहसील प्रशासन को आरसी भेज दिया। बुधवार को तहसील प्रशासन ने बकायेदार की विभिन्न आराजी को कुर्क कर लिया है। एक माह में बकाया जमा नहीं होने पर उक्त आराजी की भूमि को निलाम कराया जायेगा। तहसील प्रशासन के इस कार्रवाई से खलबली मची हुई है।

धानापुर क्षेत्र के तोरवा गांव की आशा सिंह ने परिवार न्यायालय में भरण पोषण के लिये वाद दाखिल किया था। जिस पर परिवार न्यायालय की ओर से चन्द्रशेखर सिंह तोरवा गांव निवासी को 3 लाख 60 हजार रूपया देने का निर्देश दिया था। तय समय से नहीं देने पर परिवार न्यायालय की ओर से तहसील प्रशासन को आरसी जारी करते हुए वसूली का निर्देश दिया था।

इस क्रम में संग्रह अमीन उमाशंकर सिंह व संग्रह अनुसेवक इन्द्रदेव प्रसाद की ओर से वसूली के लिये आरसी प्रपत्र 36,37 और 38 जारी किया। इसके बाद भी जमा नहीं करने पर बकायेदार की वैधानिक अंश की विभिन्न आराजी का  0.283 हेक्टरयर भूमि को तहसील प्रशासन ने सरकार के खाते में कुर्क कर लिया।

इस बाबत एसडीएम अनुपम मिश्रा ने बताया कि परिवार न्यायालय द्वारा जारी आरसी का बकाया जमा एक माह में नही करने पर उक्त भूमि को निलाम कराया जायेगा।

महुअर के बकायेदार ने जमा किया 2 लाख 73 हजार

तहसील प्रशासन द्वारा लगातार विभिन्न कर की बकायेदारों से वसूली को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में पूर्व में महुअर के एक स्कूल संचालक द्वारा बकाया जमा नहीं होने पर जमीन कुर्क कर लिया गया था। बुधवार को बकायेदार वंशनरायण उर्फ सुनील निषाद द्वारा बकाया जमा कराने पर निलामी की प्रकि्रया पर रोक लगा दिया गया।

रजनी कान्त पाण्डेय

मैं रजनी कांत पाण्डेय पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हूँ,इस दौरान मैंने कई प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएँ दे चूका हूँ. फ़िलहाल समाचार सम्प्रेषण का डिजिटल माध्यम को चुना है जिसके माध्यम से जनसरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से प्रकाशित कर सकूं |

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