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अप्राकृतिक दुष्कर्म में दस साल की कैद

बाइस साल पहले लम्भुआ तहसील अन्तर्गत घनापुर में हुई थी घटना

सुलतानपुर। किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायालय के जज राकेश पांडेय ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर छ हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक गोरखनाथ शुक्ला ने बताया कि घटना की एफआईआर पीड़ित के नाना अनुसूचित जाति के दुर्जन उर्फ़ शिव कुमार निवासी घनापुर ने लम्भुआ थाने में लिखाई थी।

उनके अनुसार उसकी बेटी का विवाह भट कटवा चौकिया गांव में हुआ था। बेटी का बेटा मनोज कुमार उसके घर आया था। एक जुलाई को मेरे गांव में मनी मंगता की लड़की की शादी थी। मेरा नाती बारात देखने गया था। रात करीब नौ बजे गांव के सरहँग लहूरी मिश्र उर्फ़ रामानंद मिश्र ने उन्हें सड़क तक छोड़ने के लिए कहा। वहाँ पहुंचने पर किशोर को झाड़ी में खींच ले गया और मुंह दबाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। गांव के कई लोग आ गए तो लहूरी मिश्र भाग गए। घटना की एफआईआर दूसरे दिन लिखकर पुलिस ने पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण कराया और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अभियोजन ने पांच गवाह परीक्षित कराये। साक्ष्य के आधार पर उसे सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया।

रजनी कान्त पाण्डेय

मैं रजनी कांत पाण्डेय पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हूँ,इस दौरान मैंने कई प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएँ दे चूका हूँ. फ़िलहाल समाचार सम्प्रेषण का डिजिटल माध्यम को चुना है जिसके माध्यम से जनसरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से प्रकाशित कर सकूं |

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