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महिला प्रधानों के अधिकारों का नहीं होगा हनन: बीडीओ

परिवर्तन न्यूज चंदौली
सकलडीहा। उच्च न्यायालय के आदेश पर गुरूवार को ब्लॉक मुख्यालय पर प्रधानों को पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानो के अधिकारी और कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

बीडीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के तहत प्रधानों का विभिन्न कार्यो का अधिकार है। प्रधान अपने गांव के विकास के लिये विभिन्न प्रकार की कर की वसूली कर सकता है। महिला प्रधानों की अधिकार का प्रतिनिधि हनन नहीं करे। महिला प्रधानों को विकास कार्यो और जनसेवा के लिये प्रेरित करे। पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 (1) (छ)के प्राविधानुसार प्रधान को पद से हटाया भी जा सकता है। ग्राम प्रधानों स्वंय आयकर रिर्टन दाखिल करने की जानकारी और उनके अधिकार व कर्तब्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया।

इस मौके पर एडीओ पंचायत बजरंगी पांडेय,एडीओ आईएसबी हवलदार यादव,सचिव पवन दूबे,रजनीश पांडेय,विजय चौरसिया, मिथिलेश गुप्ता,प्रधान मंजू वर्मा,चंदा देवी,रीना देवी,जेपी चौहान सहित अन्य मौजूद रहे।

रजनी कान्त पाण्डेय

मैं रजनी कांत पाण्डेय पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हूँ,इस दौरान मैंने कई प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएँ दे चूका हूँ. फ़िलहाल समाचार सम्प्रेषण का डिजिटल माध्यम को चुना है जिसके माध्यम से जनसरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से प्रकाशित कर सकूं |

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