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संध्या अस्पताल के संचालक को न्यायलय ने माना दोषी, संचालक को 1 साल की सजा और साढ़े पांच लाख का अर्थदंड

परिवर्तन न्यूज डेस्क
चंदौली। जिला सत्र न्यायालय चंदौली में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन चन्दौली की अदालत ने धानापुर में संचालित अस्पताल संध्या के संचालक सुनील शर्मा को एक साल के कारावास और साढ़े पांच लाख रूपये परिवादी को देने की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया परिवादी ओमप्रकाश शर्मा के वाद पर अभियुक्त सुनील कुमार शर्मा जो की संध्या अस्पताल धानापुर का संचालक है को अदालत में 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई और वादी को साढे 5 लाख रुपए अदा करने के लिए भी कहा।

न्यायालय ने निर्णय में कहा कि 2021 में पांच लाख रूपये का चेक सुनील शर्मा के द्वारा ओमप्रकाश को दिया गया था और जब वादी चेक का भुगतान लेने करने बैंक में गया तो खाते में पैसे नहीं थे जिससे चेक बाउंस हो गया। ओमप्रकाश ने न्यायालय की शरण ली जिसपर अदालत ने लम्बी सुनवाई के बाद फैसला दिया। परिवादी ओमप्रकाश ने बताया कि उसने अस्पताल संचालक को पंद्रह लाख रूपये दिए थे जिसको वापस करने के लिए संचालक सुनील शर्मा द्वारा पांच लाख रूपये का चेक दिया जो दो बार बाउंस हो गया। न्यायालय ने अभियुक्त सुनील की तमाम दलीलों और साक्ष्यों को अपर्याप्त और अविश्वसनीय मानते हुए निर्णय दिया।

अस्पताल संचालक पर पहले भी लगे हैं कई आरोप

संध्या अस्पताल और उसके संचालक पर पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं। अभी बीते वर्ष ही एक जहर खाये हुए व्यक्ति के गलत ईलाज और मानमाने पैसे वसूली के आरोप पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जाँच टीम गठित की थी। ऐसे ही अन्य मामलों से भी अस्पताल संचालक अखबारों की सुर्खियों में रहे हैं।

रजनी कान्त पाण्डेय

मैं रजनी कांत पाण्डेय पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हूँ,इस दौरान मैंने कई प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएँ दे चूका हूँ. फ़िलहाल समाचार सम्प्रेषण का डिजिटल माध्यम को चुना है जिसके माध्यम से जनसरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से प्रकाशित कर सकूं |

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